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पश्चिम बंगाल दुर्गा पूजा पंडाल मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी आंशिक ढील

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  • कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा पंडाल मामले के लेकर दी आंशिक ढील
  • छोटे पंडाल में 45 और बड़े में 60 लोगों के प्रवेश की दी अनुमति
  • कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने पुराने आदेश में पूजा पंडालों को नो एंट्री जोन किया था घोषित
  • कोरोना महामारी की वजह से कोर्ट ने लिया था फैसला

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूजा पंडालों को नो एंट्री जोन बताने वाले अपने पुराने आदेश में आंशिक ढील दी है. हाईकोर्ट के नए आदेश के मुताबिक अब ज्यादा से ज्यादा 45 लोगों को एक बार में पंडाल में प्रवेश करने की अनुमति दी है.

वहीं बड़े पूजा पंडालों में अधिकतम 60 लोग जा सकते हैं. कोर्ट ने इस पहले अपने आदेश में कहा था कि राज्य के तमाम पंडान को नो एंट्री जोन घोषित किया जाता है.

इसके तहत श्रद्धालुओं को पंडाल में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी. लेकिन अब कोर्ट ने अपने पुराने फैसले में श्रद्धालुओं को आंशिक छूट दी है.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी आंशिक ढील

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूजा पंडालों को नो एंट्री जोन बताने वाले अपने पुराने आदेश में आंशिक ढील देते हुए कहा कि पंडाल में जाने वालों के नामों की लिस्ट हर दिन सुबह आठ बजे तक रखनी होगी.

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का त्योहार सबसे अहम त्योहार माना जाता है लेकिन कोरोना संकट की वजह से कोर्ट ने राज्य के तमाम दुर्गा पूजा पंडालों को नो एंट्री जोन घोषित कर दिया था.

इससे पहले कोर्ट ने पंडाल को नो एंट्री जोन किया था घोषित

कोरोना संकट की वजह से हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था. जिसके तहत दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल के अंदर केवल आयोजकों को ही रहने की इजाजत होगी.

कोरोना महामारी के मद्देनजर बड़े पंडालों के लिए यह संख्‍या 25 और छोटे पंडालों के लिए यह संख्‍या 15 सीमित की गई है.

अपने पुराने आदेश में कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की ओर से कहा गया है कि सभी बड़े पंडाल को 10 मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाने होंगे जबकि छोटे पंडाल के लिए यह पांच मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाने होंगे.

लोगों के स्‍वास्‍थ्‍य को अहम बताते हुए कोर्ट ने कहा कि कोलकाता में इतनी पुलिस नहीं है कि 3000 पंडालों में श्रद्धालुओं को नियंत्रित कर सके.

मालूम हो कि पूरे देश में कोरोना महामारी को लेकर दुर्गा पूजा को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं.

गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, देश में कोरोना के कारण दुर्गा पूजा के दौरान लगने वाले मेले पर रोक लगाई गई है.

इसके अलावा आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को डिजिटल माध्यमों तक सीमित किया गया है.

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