पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद होने वाली हिंसा के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच का आदेश दिया है. इतना ही नहीं कोर्ट ने हिंसा की जांच के लिए एसआईटी के गठन का भी आदेश दिया है. एसआईटी की टीम में बंगाल के वरिष्ठ अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा. सीबीआई अदालत की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच करेगी. Bengal Violence CBI Inquiry Court Order
गौरतलब है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हिंसा पर अपनी रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट में पेश की थी. इसमें ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा गया था कि राज्य सरकार पीडितों को लेकर उदासीनता बरत रही है. इतना ही नहीं रिपोर्ट में दावा किया गया था कि राज्य में कानून का शासन नहीं बल्कि शासक का कानून चलता है. अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच का यह फैसला कार्यवाहक चीफ जस्टिस राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने सुनाया. Bengal Violence CBI Inquiry Court Order
कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को दायित्व मिला है जनता की सेवा करने का, ना की हिंसा फैलाने का. हिंसा नहीं होनी चाहिए. जहां से स्वामी विवेकानंद, रवींद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए, उस राज्य को हिंसा के लिए जाना जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा. Bengal Violence CBI Inquiry Court Order
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रहीं थी. सत्तारूढ़ टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया जा रहा था कि वह भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं. नतीजे के बाद से ही कई जगहों पर भाजपा दफ्तर को भी निशाना बनाते हुए आग के हवाले कर दिया गया था. इस हिंसा में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है. इतना ही नहीं बल्कि इस पर जमकर सियासत भी की गई थी. Bengal Violence CBI Inquiry Court Order
गुजराती में ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
https://archivehindi.gujaratexclsive.in/afghan-president-donald-trump-attack/