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पायलट खेमे को HC से मिली राहत, 24 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे स्पीकर

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राजस्थान में सियासी घमासान के बीच पायलट खेमे को बड़ी राहत मिली है. राजस्थान हाईकोर्ट से सचिन पायलट गुट को 24 जुलाई तक की मोहलत मिली है. हाईकोर्ट ने स्पीकर सीपी जोशी से कहा कि आप 24 जुलाई तक कोई कार्रवाई न करें. अब हाई कोर्ट 24 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगा. यानी राजस्थान के पूर्व उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों की याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट 24 जुलाई को फैसला सुनाएगा.

हाईकोर्ट में सचिन पायलट खेमे की अपील पर मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती और प्रकाश गुप्ता की बेंच में सुनवाई हुई पूरी. सचिन पायलट खेमे की ओर से हरीश साल्वे ने रखी अपनी दलीलें, वहीं विधानसभा अध्यक्ष और सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने पेश किए.

मालूम हो कि सचिन पायलट गुट की ओर से विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई थी. शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई शुरू हुई थी. मंगलवार तक सभी पक्षों ने अपनी दलीलें रखीं. राजस्थान हाईकोर्ट में मंगलवार दोपहर 12 बजे सुनवाई पूरी हुई. विधानसभा अध्यक्ष के वकील ने बताया, ”राजस्थान उच्च न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष से अयोग्यता नोटिस पर कार्रवाई शुक्रवार तक के लिये टालने का अनुरोध किया.”

शुक्रवार को शुरू हुई थी सुनवाई 

याचिका में पायलट और इन 18 विधायकों को राज्य विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अयोग्य करार देने संबंधी नोटिस जारी करने को चुनौती दी गई है. इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता ने शुक्रवार को सुनवाई शुरू की और दलीलें सोमवार शाम तक सुनी गईं, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका.

विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से पेश हुए एक वकील ने संवाददाताओं को बताया कि मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि क्या विधानसभा अध्यक्ष अयोग्यता के लिये दी गई ऐसी याचिका पर बिना कारण जाने नोटिस जारी करने के लिये बाध्य होता है? सिंघवी ने दलील दी कि कारण जानने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह महज कारण बताओ नोटिस है. पार्टी व्हिप की अवज्ञा करने को लेकर विधायकों को राजस्थान विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने के लिये पार्टी द्वारा विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत किये जाने के बाद यह नोटिस विधायकों को जारी किया गया था.

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