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सुप्रीम कोर्ट से पायलट गुट को बड़ी राहत, कल राजस्थान हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला

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राजस्थान में जारी सियासी हंगामा का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान स्पीकर सीपी जोशी द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद मामले की अगली सुनवाई सोमवार को दोबारा की जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर सीपी जोशी की ओर से पेश हुए कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि राजस्थान हाईकोर्ट स्पीकर को निर्णय बढ़ाने का निर्देश नहीं दे सकता जब तक कि अंतिम निर्णय खुद स्पीकर ना ले. इतना ही नहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा कि अध्यक्ष से एक तय समय सीमा के भीतर अयोग्यता पर फैसला लेने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने सिब्बल से पूछा कि इन विधायकों को नोटिस किसलिए भेजा गया तो उन्होंने कोर्ट को बताया कि विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं और विधायक दल की बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे.

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मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अरुण मिश्रा ने सिब्बल से पूछा कि क्या जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि को अपनी असहमति व्यक्त नहीं कर सकते? उन्होंने कहा कि असंतोष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता. सिब्बल ने कोर्ट में जोर देते हुए कहा कि स्पीकर के पास संवैधानिक अधिकार हैं और वे विधायकों को नोटिस जारी कर सकते हैं. इसमें कोर्ट को हस्ताक्षेप नहीं करना चाहिए.

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क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट में स्पीकर जोशी द्वारा भेजे गए दलबदल नोटिस के खिलाफ 19 कांग्रेस विधायकों की संयुक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले को लेकर आवश्यक आदेश 24 जुलाई को पारित किया जाएगा. राजस्थान हाईकोर्ट के डायरेक्शन के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. सुप्रमी कोर्ट ने भी राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ही मामले की सुनवाई करने का आदेश जारी किया है.

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