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बिलकिस बानो ने गुजरात सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानने का लगाया आरोप

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  • सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार का दावा बिलकिस को दिया मुआवजा और नौकरी
  • लेकिन दंगा पीड़ित बिलकिस बनो कह रही है कुछ और
  • गुजरात सरकार के खिलाफ दाखिल की अवमानना ​​याचिका

नई दिल्ली: गुजरात में होने वाले 2002 सांप्रदायित दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई बिलकिस बनो ने गुजरात सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है.

बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल किया है. गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसने बिलकिस बानो मुआवजे का 50 लाख रुपया भुगतान कर दिया है और सरकारी नौकरी भी दे चुकी है.

हालांकि, बिलकिस बानो ने अपनी याचिका में कहा कि गुजरात सरकार आवास और नौकरी देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन सही ढंग से नहीं की है.

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन मौखिक रूप से किया है. जिसके खिलाफ बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना ​​याचिका दायर की है.

गुजरात सरकार ने वादा पूरा किया

गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बिलकिस की याचिका को गलत बताते हुए याचिका का विरोध किया.

मेहता ने कहा राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये का मुआवजा और नौकरी दे चुकी है.

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बिलकिश बानो का क्या कहना है?

गुजरात में होने वाले 2002 सांप्रदायित दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई बिलकिस बनो ने गुजरात सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के नाम पर सिर्फ बात कर रही है.

बिलकिस बानो की ओर से शोभा गुप्ता द्वारा दायर याचिका में कहा कि राज्य सरकार ने मकान के नाम पर केवल 50 वर्ग मीटर जगह आवंटित की है.

जहां तक ​​नौकरियों का सवाल है, सरकार ने सिंचाई विभाग में संविदा पर चपरासी की नौकरी दिया है.

एक सप्ताह बाद सुनवाई होगी

हालांकि, चीफ जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस एसए बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यम की बेंच ने कहा कि वे इस मामले की सुनवाई एक हफ्ते बाद करेंगे.

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 30 सितंबर को राज्य सरकार को बिलकिस बानो को दो सप्ताह के भीतर 50 लाख रुपया मुआवजा के साथ घर बनाने के लिए जमीन और नौकरी देने का निर्देश दिया था.

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