मुंबई: मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन ने जमानत के लिए बॉम्बे हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट ने 3 दिनों की बहस के बाद आर्यन खान को जमानत देने का फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट इस मामले का पूरा फैसला कल दोपहर या फिर शाम तक सुनाएगी. इसीलिए आर्यन को अभी भी जेल की हवा खानी पड़ेगी. आर्यन के साथ ही इस मामले के दो अन्य आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है.
आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने इस सिलसिले में जानकारी देते हुए बताया कि आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों तरफ की दलीले सुनकर आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को जमानत दी है. कल विस्तृत आदेश मिलेगा. मुझे उम्मीद है तीनों कल या शनिवार को जेल से बाहर आ जाएंगे.
आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एनसीबी के वकील अनिल सिंह ने कोर्ट में कहा कि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट नियमित रूप से ड्रग्स लेते हैं. इतना ही नहीं आर्यन और अन्य के बीच होने वाले चैट को भी कोर्ट के सामने रखा. इतना ही नहीं आर्यन की बेल का विरोध करते हुए अनिल सिंह ने आगे कहा कि आरोपी पिछले कुछ वर्षों से नियमित ग्राहक है और रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह ड्रग्स उपलब्ध करा रहा है.
आर्यन की जमानत के फैसले पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि आज हाई कोर्ट ने आर्यन खान समेत 3 लोगों को ज़मानत दी है. इससे पहले कल 2 लोगों को NDPS स्पेशल कोर्ट ने ज़मानत दी थी. जिस तरह का फर्जी मामला बनाया गया. पहले ही उनकी ज़मानत को सकती थी. हमेशा NCB के वकीलों के जरिए NCB अपनी भूमिका बदलती रहती है.
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