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अनलॉक: केंद्र सरकार ने धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्टोरेंट के लिए जारी किए दिशानिर्देश

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देश में बढ़ते कोरोना के प्रकोप के बीच आज अनलॉक के तहत रेस्तरां, मॉल, होटल और धार्मिक स्थानों को खोलने को लेकर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. नए दिशानिर्देशों के अंतर्गत धार्मिक स्‍थल जाते समय धार्मिक ग्रंथों और मूर्तियों को नहीं छूने की इजाजत होगी. मॉल, रेस्‍टोरेंट जाते समय सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करने और मॉस्‍क पहनने के निर्देश जारी किए गए हैं.

नए दिशानिर्देशों में प्रसाद बांटने पर भी रोक लगाई है. धार्मिक स्‍थलों में थर्मल स्‍क्रीनिंग करनी होगी, साथ ही मॉस्‍क पहनना जरूरी है. धार्मिक स्‍थलों को बार-बार सेनिटाइज करना होगा. धार्मिक स्‍थलों में 65 साल से अधिक उम्र के बुजर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्‍चे नहीं जा सकते.

मालूम हो कि 31 मई को लॉकडाउन खत्‍म होने के बाद सरकार ने 1 जून से अनलॉक-1 की घोषणा की है, इसके अंतर्गत आठ जून से रेस्‍टोरेंट और मॉल्‍स को खास ऐहतियात का पालन करने हुए खोलने के निर्देश दिए गए हैं.

दिशानिर्देशों के मुताबिक, बच्‍चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को रेस्‍टोरेंट जाने से परहेज करने की सलाह दी गई है. रेस्‍टोरेंट में हर थोड़ी देर में हाथ धोते रहने की सलाह इन दिशानिर्देशों में दी गई है. दिशानिर्देशों के मुताबिक होटल-रेस्‍टोरेंट का मेन्‍यू डिस्‍पोजेबल होना चाहिए. बैठक के दौरान दो सीटों के बीच पर्याप्‍त दूरी रखने की भी सलाह दी गई है. इसी तरह रेस्‍टोरेंट में बच्‍चे और गर्भवती महिलाएं न जाने की सलाह दी गई है.

रेस्‍टारेंट में ग्राहक के जाने के बाद सीट सेनिटाइज करने होंगे. रेस्‍टोरेंट स्‍टाफ को ग्‍लव्‍ज और मॉस्‍क पहनना जरूरी होगा. कंटनमेंट जोन में होटल, रेस्‍टारेंट आदि खोलने की इजाजत नहीं है. स्‍टाफ और गेस्‍ट को आपस में संपर्क में आने से बचना होगा.जहां तक ​​संभव हो कम से कम 6 फीट की बनाकर रखें. जब हाथ साफ तौर पर गंदे न हों तब भी साबुन से कम से कम 40-60 सेकंड तक हाथ धोने की प्रैक्टिस करें. खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को अच्‍छे से ढंकें. थूकने पर प्रतिबंध जारी रहेगा.

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