गांधीनगर: गुजरात में कोविड टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है. केंद्र ने राज्य सरकारों को ऑनसाइट पंजीकरण पर निर्णय लेने का अधिकार दिया था. लेकिन गुजरात सरकार केंद्र के नियम का पालन नहीं करने का ऐलान किया है. Center Vaccine Vaccination Rule Changes
गुजरात स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी Center Vaccine Vaccination Rule Changes
गुजरात स्वास्थ्य सचिव डॉ. जयंती रवि ने स्पष्ट किया है कि मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि राज्य में 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण अब बिना ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से भी हो सकता है. जयंती रवि ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा टीकाकरण की प्रक्रिया वैसी ही है जैसी पूर्व पंजीकरण से जगह, समय और तारीख देकर की जाती है. राज्य सरकार ने वेबसाइट और एप के माध्यम से टीकाकरण के लिए पंजीकरण की मौजूदा व्यवस्था को कायम रखा है. Center Vaccine Vaccination Rule Changes
केंद्र सरकार ने बदले नियम Center Vaccine Vaccination Rule Changes
सरकार ने टीकाकरण के नियमों में बदलाव किया है, जिससे 18-44 आयु वर्ग के लोगों को काफी राहत मिलेगी. अब तक इसके लिए 18 से 44 साल के लोगों को कोविन पोर्टल से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत होती थी. लेकिन अब नियमों में बदलाव किया गया है. अब इस आयु वर्ग के लोग सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर टीका लगवा सकते हैं. यानी अब टीकाकरण के लिए पंजीकरण और अप्वाइंटमेंट की जरूरत नहीं रहेगी. Center Vaccine Vaccination Rule Changes
दरअसल केंद्र ने इसलिए यह फैसला किया है कि कई लोग वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक तो करवा लेते थे. लेकिन वक्त और मिलने वाले टीकाकरण केंद्र पर टीका लगवाने के लिए नहीं पहुंचते हैं. जिसकी वजह से टीका के डोज की खराब होने की संभावना जताई जा रही है. इतना ही नहीं केंद्र से यह भी शिकायत की जा रही थी कि कोरोना ने ग्रामीण इलाकों में भी कहर मचा रखा है. ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवा सकते थे. इसलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब नियमों में बदलाव कर कुछ आसान कर दिया. Center Vaccine Vaccination Rule Changes
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