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ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत

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ICICI बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर (Chanda Kochhar) को मुंबई की स्पेशल कोर्ट से जमानत मिल गई है. चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश हुईं. Chanda Kochhar

चंदा कोचर को 5 लाख के बेलबोंड पर जमानत (bail) मिल गई है लेकिन वह अदालत की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ सकेगीं. Chanda Kochhar

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प्रवर्तन निदेशालय (ED) की PMLA अदालत ने आज सभी आरोपियों को तलब किया था. वकील का कहना है इसे अरेस्ट नही कह सकते. हाजिर होना कहते हैं. Chanda Kochhar

ICICI बैंक से नियमों का उल्लंघन कर वीडियोकॉन को कर्ज देने पर ‘किकबैक’ का आरोप झेल रहीं चंदा कोचर और वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धुत को आज PMLA कोर्ट ने अदालत में हाजिर रहने का आदेश दिया था. ED इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर कर रहा है. Chanda Kochhar

क्या है आरोप

इस मामले में मुख्य आरोप है कि 1 मई 2009 को आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ बनने के बाद चंदा कोचर ने अनियमित तरीके से वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत की कंपनियों के लिए लोन मंजूर कराए थे, जबकि धूत ने चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को उनके बिजनेस में फायदा पहुंचाया था. Chanda Kochhar

सीबीआई ने इस आरोप पर प्रारंभिक जांच की थी कि बैंक से, निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करते हुए वीडियोकॉन समूह से जुड़ी कंपनियों को 3,250 करोड़ रुपये के लोन दिए गए थे. मीडिया रिपोर्ट्स में संबंधित अधिकारियों से हवाले से बताया गया कि प्रारंभिक जांच के दौरान, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और वीडियोकॉन समूह के साथ जुड़ी चार अन्य कंपनियों को जून, 2009 से अक्टूबर 2011 के बीच 1,875 करोड़ रुपये के 6 लोन को मंजूरी देने में कथित अनियमितताओं का पता चला. Chanda Kochhar

2018 में छोड़ा था सीईओ का पद

मालूम हो कि साल 2009 में चंदा कोचर ने आईसीआईसीआई सीईओ का पदभार संभाला था. 2011 में उन्हें पद्मभूषण से नवाजा गया. फिर आरोपों की जद में आ कोचर ने साल 2018 में अपना पद छोड़ दिया. इससे पूर्व पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ICICI बैंक की प्रबंध निदेशक MD और  मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में बर्खास्तगी के खिलाफ चंदा कोचर की अपील को खारिज कर दिया था. Chanda Kochhar

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