अहमदाबाद के पिराणा-पिपलेज रोड पर मौजूद चिरिपाल समूह के स्वामित्तव में चलने वाली नंदन डेनिम फैक्ट्री में पिछले दिनों अचानकर आग लगने की वजह फैक्ट्री में काम करने वाले 7 मजदूरों की मौत हो गई थी. मामले की जांच करने के बाद पता चला कि कारखान में होने वाली लापरवाही की वजह से आग लगी थी. जिसकी वजह से अहमदाबाद महानगर पालिका ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए GPMC अधिनियम द्वारा जारी स्वास्थ्य लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है.
दो दिन पहले, अहमदाबाद के पिराणा-पीपलाज रोड पर नंदन डेनिम कपड़ा फैक्ट्री में आग लगने से 7 मजदूरों की मौत हो गई थी. इस घटना में एक निर्दोष लड़की ने अपने पिता को खो दिया और कई पिता ने अपनी बेटियों को खो दिया. हादसे के बाद मृतक के परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया था जिसके बाद मामला तूल पकड़ा. जिसके बाद प्रशासन ने कारखाने को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि अगर फायर सेफ्टी को लेकर फैक्ट्री ने एनओसी लिया है तो उसे 3 दिन के भीतर जमा कराया जाए. अगर कंपनी नियमों को ताक पर रह चलते हुए पाई जाती है तो फैक्ट्री को सील कर दिया जाएगा.
विवादों से पूराना रिश्ता रखने वाली चिरिपाल समूह को 2013 में वेजलपुर मामलदार ने वेदप्रकाश चिरिपाल को नोटिस जारी कर किसान खातेदार हैं या नहीं उसका प्रमाण देने का आदेश दिया था. अगर जमीन के असल मालिक वह नहीं है तो जमीन जब्त करने की चेतावनी के बाद मामले की जांच का आदेश दिया था. इसी तरीके का एक दूसरे मामले का भी चिरिपाल समूह सामना कर रहा है.