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गुजरात की सहकारी संस्थाओं को अब कराना होगा ऑडिट, नहीं तो रजिस्ट्रेशन होगा रद्द

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अहमदाबाद: गुजरात में कई सहकारी समितियां मौजूद हैं. नियमों के अनुसार, प्रत्येक सहकारी संस्थाओं का ऑडिट किया जाना है.

लेकिन पिछले कई वर्षों से अहमदाबाद शहर में 68 सहकारी समितियों द्वारा इसका ऑडिट नहीं कराया गया.

इन समितियों को ऑडिट करवाने का निर्देश देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई.

68 सहकारी समितियों ने नहीं कराया ऑडिट Co-operative institution audit

इसलिए सहकारी समितियों को रजिस्ट्रार ने दिसंबर 2020 तक ऑडिट कराने का निर्देश दिया है. ऐसा नहीं करने पर रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाएगा.

31 दिसंबर तक देना होगा जवाब

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने कहा कि, सहकारी समितियों को हर साल ऑडिट करना अनिवार्य है. Co-operative institution audit

हालाँकि अहमदाबाद शहर में मौजूद विभिन्न सहकारी समितियाँ जिसमें 26 क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी, 36 उपभोक्ता सहकारी समितियाँ, 5 श्रम सहकारी समितियाँ और 1 सेवा सहकारी समितियाँ है.

इन सहकारी समितियों ने कई वर्षों से ऑडिट नहीं हुई हैं. जिला रजिस्ट्रार ने ऑडिट न कराने के लिए नोटिस जारी किया था.

बावजूद इसके सहकारी संस्थाओं से जुड़े लोगों ने कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है.

इतना ही नहीं बल्कि सरकारी संस्थाओं से जुड़े लोगों से संपर्क भी नहीं हो पा रहा है. Co-operative institution audit

इसलिए अगर 31 दिसंबर 2020 तक ऑडिट नहीं कराया गया या फिर लिखित आधार / सबूत के साथ जिला रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा नहीं कराया गया तो सहकारी समितियों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा. Co-operative institution audit

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