देश में बढ़ते कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच कुछ दुकानदार मास्क और सेनिटाइजर को लेकर कालाबजारी कर रहे हैं. खबरे हैं कि कुछ लोग मानमानी कीमत पर मास्क और सेनिटाइज को बेच रहे हैं. हालांकि अब सरकार ने उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है. उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने मास्क और सेनिटाइजर को लेकर चल रही कालाबाजारी और इनमें बेतहाशा वृद्धि पर लगाम लगा दी है.
रामविलास पासवान ने ट्वीट करके मास्क और सेनिटाइजर की कीमतें तय कर दी हैं. इस मामले में महाराष्ट्र के जालना शहर में सेनिटाइजर की जमाखोरी करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोरोना वायरस के फैलने के बाद से बाजार में विभिन्न फेस मास्क, इसके निर्माण में लगने वाली सामग्री और हैंड सेनिटाइजर की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है. सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इनकी कीमतें तय कर दी हैं.
उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास ने हैंड सेनिटाइजर का दाम तय करते हुए लिखा है कि 200 एमएल बोतल की खुदरा कीमत 100 रु. से अधिक नहीं होगी. अन्य आकार की बोतलों की कीमत भी इसी अनुपात में रहेंगी. ये कीमतें 30 जून 2020 तक पूरे देश में लागू रहेंगी.
हैंड सेनिटाइजर की 200 ML बोतल की खुदरा कीमत 100 रु. से अधिक नहीं होगी। अन्य आकार की बोतलों की कीमत भी इसी अनुपात में रहेंगी। ये कीमतें 30 जून 2020 तक पूरे देश में लागू रहेंगी। 3/3@drharshvardhan@narendramodi #IndiaFightsCorona
— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) March 20, 2020
उन्होंने आगे लिखा, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दो और तीन प्लाई मास्क में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक की कीमत वहीं रहेगी जो 12 फरवरी 2020 को थी, दो प्लाई मास्क की खुदरा कीमत आठ रु./मास्क और तीन प्लाई की कीमत 10 रु./मास्क से अधिक नहीं होगी. मालूम हो कि देश में अब तक कोरोना वायरस के 271 मामले सामने आ चुके हैं जिसकी वजह से स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार लोगों को मास्क पहनने और हैंड सेनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए कह रही है.
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