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कर्नाटक में गोवध निरोधक विधेयक पारित, मवेशी की हत्या करने पर होगी 7 साल की कैद

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Cow Slaughter Bill: कर्नाटक में गोवध निरोधक विधेयक पारित हो गया है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने विधान परिषद में गोहत्या निरोधक विधेयक के पारित होने पर खुशी मनाते हुए मंगलवार को यहां गायों की विशेष पूजा की. Cow Slaughter Bill

कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम एवं संरक्षण विधेयक विधानसभा में पारित होने के बाद विधानपरिषद में अटक गया था. यह विधेयक भाजपा सरकार के प्रमुख विधेयकों में से एक था जिसके बारे में पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया गया था. Cow Slaughter Bill

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गोवध निरोधक विधेयक पारित होने के बाद सीएम येदियुरप्पा ने अपने आवास पर ‘गोमाता’ के माथे पर कुमकुम और हल्दी से तिलक लगाया और उन पर अक्षत और फूल से पूजा की. गाय को माला पहनाने के बाद येदियुरप्पा ने उन्हें चावल, दाल और केले खिलाये. Cow Slaughter Bill

इस मौके पर राज्य के पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान और गृह मंत्री बसावराज बोम्मई सहित उनके मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगी भी मौजूद थे. Cow Slaughter Bill

दरअसल सोमवार को जब विधान परिषद के उप सभापति एम के प्रणेश ने जब इस मामले को उठाया तो कांग्रेस और जदएस के सदस्य सदन के बीच में आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी. विपक्ष के हंगामे के बीच प्रणेश ने विधेयक के पारित होने की घोषणा की. कांग्रेस और जदएस इस विधेयक के विरोध में थीं. दोनों पार्टियों का कहना है कि इसकी मंशा अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की है. Cow Slaughter Bill

नए विधेयक में क्या है प्रावधान

मालूम हो कि कर्नाटक देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है, जहां 12 साल से कम आयु की गायों और भैंसों के परिवहन, तस्करी और वध करने वालों के खिलाफ सख्त प्रावधान हैं. नये कानून के तहत मवेशी के वध पर सात साल तक की कैद और 50,000 रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. Cow Slaughter Bill

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