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क्रिप्टो आय पर 30% टैक्स, दो साल में दाखिल किया जा सकता है अपडेटेड ITR: वित्त मंत्री

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नई दिल्ली: डिजिटल करेंसी से होने वाली आमदनी पर अब 30 फीसदी टैक्स देना होगा. इसके अलावा वर्चुअल करेंसी ट्रांसफर करने पर भी 1% टीडीएस लगेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि अगर वर्चुअल एसेट को गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है तो उस शख्स को टैक्स देना होगा, जिसे गिफ्ट के तौर पर वर्चुअल एसेट मिलेगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए कहा कि अब टैक्सपेयर्स अपनी गलतियों को सुधार कर 2 साल में असेसमेंट ईयर के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकेंगे. इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए कर कटौती की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दी गई है. यह कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने में मदद करेगा और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान सुविधाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा.

बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जनवरी 2022 में जीएसटी संग्रह 1 लाख 40 हजार 986 करोड़ था, जो जीएसटी लागू होने के बाद से सबसे अधिक है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आरबीआई 2022-23 में ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों की मदद से डिजिटल करेंसी जारी करेगा. यह अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा. डिजिटल करेंसी को साल 2023 में लॉन्च किया जाएगा.

अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए 2022-23 में राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे. यह आवंटन 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त होगा और राज्यों को दिए जाने वाले सामान्य ऋण से अलग होगा. इसका उपयोग पीएम गति शक्ति योजना से संबंधित परियोजनाओं के लिए किया जाएगा.

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