कोरोना कहर की वजह से दिल्ली-एनसीआर की सीमा को सील कर दिया गया हैं. जिसकी वजह ऑफिस आने-जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई थी. जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास बनाने का दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है.
जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NCR में आने जाने के लिए एक कॉमन पोर्टल बनाया जाए. साथ ही एक कॉमन पास जारी किया जाए ताकि एक ही पास से पूरे एनसीआर में आवाजाही हो सके.
कोर्ट ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में आवागमन के लिए एक नीति बननी चाहिए. इसलिए कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य इसके लिए एक समान नीति एक हफ्ते के भीतर तैयार करें.
गौरतलब है कि कोरोना वायरस प्रकोप की रोकथाम के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर की सीमाएं सील होने के कारण यहां से आने-जाने वाले लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है. सीमा को पार कर अपने काम पर जाने वालों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है. लेकिन बॉर्डर पर लगने वाले जाम के कारण लोगों का समय भी काफी बर्बाद होता है.
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