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दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को बड़ी राहत, नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है. उच्च न्यायालय ने इससे पहले केंद्र को नोटिस जारी कर दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा था. एक एनजीओ ने उनकी नियुक्ति को चुनौती दी थी. गौरतलब है कि बीते दिनों गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

याचिका में कहा गया है कि अस्थाना का अपेक्षित न्यूनतम कार्यकाल छह महीने का था, इसलिए उनकी नियुक्ति के लिए कोई यूपीएससी पैनल नहीं बनाया गया था, साथ ही दो साल के कार्यकाल के मानक की अनदेखी भी की गई थी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर अस्थाना की नियुक्ति पर निर्णय लेने को कहा था.

दिल्ली पुलिस कमिश्नर और गुजरात कैडर के आईपीएस राकेश अस्थाना ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार किया जा रहा है. दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए चुनौती कानूनी कार्रवाई का दुरुपयोग और इसके पीछे बदले की भावना है. हलफनामे में अस्थाना ने कहा कि जब से उन्हें सीबीआई का निदेशक बनाया गया है, कुछ संगठन उनके खिलाफ याचिका दायर कर रहे हैं.

राकेश अस्थाना को उनकी सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस आयुक्त बनाया गया था. उधर, दिल्ली विधानसभा में अस्थाना को पुलिस आयुक्त बनाए जाने के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया और केंद्र सरकार से नियुक्ति वापस लेने को कहा गया था.

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