नई दिल्ली : निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में चारों दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है. दोषियों के पास कानूनी विकल्प अपनाने के लिए 7 दिन का विकल्प है, इसके बाद कोर्ट दोबारा सुनवाई कर सकता है.
इससे पहले निर्भया केस में चारों दोषियों को अलग-अलग फांसी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चारों दोषियों को नोटिस जारी किया सुनवाई के लिए 11 फरवरी की तारीख तय की. कोर्ट अब 11 फरवरी की दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई करेगा. दोषियों की फांसी पर रोक के खिलाफ केंद्र की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया था, जिसके बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में की अपील थी. इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के अलावा पटियाला हाउस कोर्ट में भी इस पर सुनवाई हुई. दिल्ली सरकार ने नया डेथ वारंट जारी करने के लिए अर्जी दाखिल की थी.
मालूम हो कि चारों दोषियों को फांसी देने के लिए अब तक दो बार डेथ वारंट जारी हो चुका है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सभी चारों दोषियों को एक साथ फांसी की सजा दी जाएगी ना की अलग-अलग. अपनी अपील में केंद्र सरकार ने कहा कि सवाल यह है कि क्या एक दोषी जो अपने सभी उपचारों को समाप्त कर चुका है, उसे कानून से प्राप्त सजा को क्या सिर्फ इसलिए रोका जा सकता है क्योंकि सह-दोषियों में से एक की दया याचिका राष्ट्रपति के समक्ष लंबित है और दूसरे सह-दोषी ने अभी तक याचिका दायर भी नहीं की है.