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DGCA का एयरलाइंस कंपनियों को निर्देश, ‘खाली रखी जाए बीच की सीट या हो व्यवस्था’

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देश में लॉकडाउन में मिली रियायतों के बाद घरेलू उड़ानें शुरू हो चुकी हैं जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को शुरू करने पर भी विचार किया जा रहा है. ऐसे में सभी सीटों पर यात्रियों के बैठने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग नियम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. इस बीच नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने सभी एयरलाइंस को सीटों को लेकर अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

DGCA ने एयरलाइंस कंपनियों से सभी घरेलू उड़ानों में बीच की सीट खाली रखने का निर्देश दिया है. या फिर अगर ऐसा नहीं संभव हो पाता है तो यात्रा के दौरान बीच की सीट पर बैठने वाले यात्री को सुरक्षात्मक उपकरण मुहैया कराया जाने को कहा गया है. नागर विमानन महानिदेशालय के ये निर्देश तीन जून से लागू होंगे.

एयरलाइंस को सभी यात्रियों को सुरक्षा किट प्रदान करने के लिए कहा, जिसमें तीन-लेयर सर्जिकल मास्क, फेस शील्ड और पर्याप्त सैनिटाइज़र (पाउच/बोतल) शामिल हैं. मालूम हो कि देश में 25 मई से सरकार ने एक तिहाई उड़ान को मंजूरी दे दी थी. इसके लिए सरकार ने लोगों की सहूलियत के लिए टिकटों के रेट भी निर्धारित किए थी. नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 2000 रु. से 18,600 रु. तक का किराया तय किया है. गृह मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश में कहा है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा स्थगित रहेगी. हालात का आकलन करने के बाद सेवा बहाल करने पर फैसला होगा.

अंतरराष्ट्रीय उड़ाने अभी देश में शुरू नहीं हुई हैं लेकिन संभावना जताई जा रही है कि आने वाले कुछ हफ्तों में उस पर फैसला लिया जाएगा. फिलहाल वंदे भारत मिशन के जरिये विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाया जा रहा है. इस दौरान सभी सीटों पर यात्रियों को देखा गया है लेकिन उन्हें जरूरी सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए गए हैं.

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