गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई बच्चों की मौत हो गई थी. इस मामले को लेकर योगी सरकार को कटघरा में खड़ा कर सुर्खियों में आने वाले डॉक्टर कफील को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए फौरन जमामत पर रिहा करने का आदेश दिया था. Dr. Kafeel NSA Case
इतना ही नहीं कोर्ट ने डॉ. कफील पर लगे रासुका को भी अवैध करार देते हुए उसे हटा दिया है. हाईकोर्ट के इस फैसले को योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका Dr. Kafeel NSA Case
लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने डॉ कफील खान को बड़ी राहत देते हुए यूपी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी आपराधिक मामलों को प्रभावित नहीं करेगी और मामले खुद की मेरिट के आधार पर तय किए जाएंगे.
भड़काऊ भाषण के आरोप में किया गया था गिरफ्तार Dr. Kafeel NSA Case
दरअसल नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में डॉ. कफील को रासुका कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था.
कफील पर लगे इस आरोप के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 28 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया था.
लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद 2 सितंबर मथुरा जेल से देर रात डॉक्टर कफील को रिहा कर दिया गया था. Dr. Kafeel NSA Case
इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ में मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह ने अपना फैसला सुनाते हुए कफील के खिलाफ लगे रासुका के आरोपों को रद्द करते हुए फौरन रिहाई का आदेश जारी किया था.
डॉ. कफील पर 13 फरवरी को लगा था रासुका Dr. Kafeel NSA Case
नागरिकता संशोधन के खिलाफ भड़काऊ भाषण के आरोप में डीएम अलीगढ़ ने नफरत फैलाने के आरोप में डॉ. कफील पर रासुका लगाया था. गिरफ्तारी के बाद वह पिछले कई महीनों से मथुरा जेल में बंद थे.
पिछले दिनों योगी सरकार ने उनकी हिरासत को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया था. डॉ कफील की मां नुजहत परवीन की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी. Dr. Kafeel NSA Case
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