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1 अक्टूबर से बदल जाएंगे E-Challan के नियम, सड़क पर पेपर जांच करने से मिलेगी निजात

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1 अक्टूबर से ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) और ई-चालान (E-Challan) सहित वाहनों के दस्तावेजों का रखरखाव सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा. दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने हाल में केंद्रीय मोटर व्‍हीकल रूल्‍स 1989 में कई तरह के बदलाव किए हैं. उसी के अनुसार 1 अक्टूबर से ये नियमें लागू हो जाएंगी और सड़क पर अपने कागजात चेक कराने की परेशानियों से लोगों को निजात मिलेगी.

इसके अलावा, लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अयोग्य या निरस्त ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) की डिटेल पोर्टल में क्रमानुसार रूप से दर्ज किया जाएगा और इस तरह के रिकॉर्ड को नियमित आधार पर दिखाया जाएगा.

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मंत्रालय के मुताबिक, आईटी सर्विसेस और इलेक्‍ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के जरिये ट्रैफिक रूल्‍स को बेहतर तरीके से पूरे देश में लागू किया जा सकता है. नए नियमों के मुताबिक, अब किसी भी वाहन को सिर्फ डाक्‍युमेंट्स चेक करने के लिए सड़क पर नहीं रोका जा सकता है.

नहीं होगी फिजिकल डॉक्‍युमेंट्स की मांग

नए नियमों के मुताबिक, अगर किसी व्‍हीकल का कोई डॉक्‍युमेंट कम या अधूरा होगा तो उसके रजिस्‍ट्रेशन नंबर के जरिये दस्‍तावेजों का ई-वैरिफिकेशन होगा और ई-चालान (E-Challan) भेज दिया जाएगा. यानी अब वाहनों की जांच के लिए फिजिकल डॉक्‍युमेंट्स की मांग नहीं की जाएगी.

मंत्रालय ने साफ किया है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी की ओर से अयोग्य या निरस्त ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) का ब्‍योरा पोर्टल में रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसे समय-समय पर अपडेट किया जाएगा. ये अपडेटेड डाटा पोर्टल पर दिखाई देगा. वहीं वाहन मालिकों को अपने डॉक्‍युमेंट्स को इलेक्‍ट्रॉनिक फॉर्म में मेनटेन करना जरूरी होगा ताकि सड़क पर रुककर जांच करने के झंझट से निजात पाई जा सके.

ड्राइवर पर नजर रखने में होगी आसानी

ट्रैफिक डिपार्टमेंट रिकॉर्ड को इलेक्‍ट्रॉनिकली मेनटेन करेगा. इससे ड्राइवर के व्‍यव‍हार पर भी नजर रखी जा सकेगी. दूसरे शब्‍दों में समझें तो पोर्टल पर निरस्त या डिसक्वॉलिफाई किए गए ड्राइविंग लाइसेंस का रिकॉर्ड समय-समय पर अपडेट किया जाएगा. इससे अथॉरिटीज को ड्राइवर के व्यवहार को मॉनिटर करने में मदद मिलेगी.

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