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स्थानीय निकाय चुनाव: गुजरात चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की खर्च मर्यादा

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गांधीनगर: कोरोना महामारी की वजह से 3 माह के लिए स्थगित की गई गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान बीते दिनों कर दिया गया है.

महानगर पालिका, नगरपालिका व जिला पंचायत चुनाव गुजरात में दो चरणों में आयोजित की जाएगी. पहले चरण में यानी 21 फरवरी दूसरे चरण में 28 फरवरी को मतदान होगा. Election Commission fixed the election expenses

चुनाव खर्च को तय किया चुनाव आयोग Election Commission fixed the election expenses

तारीखों के ऐलान के साथ ही साथ चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्वक सफल बनाने के लिए कमर कस चुकी है. स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रति उम्मीदवार चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा तय की है.

खर्च किए गए पैसों का हिसाब रखने का निर्देश Election Commission fixed the election expenses

राज्य चुनाव आयोग ने महानगर पालिका, नगरपालिका, जिला पंचायत और तालुका पंचायत चुनावों के लिए प्रत्येक वार्ड / निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रति उम्मीदवार चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा बढ़ाने और चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा किए गए खर्चों का हिसाब रखने का निर्देश दिया है. Election Commission fixed the election expenses

नगर निगम के प्रत्येक वार्ड प्रत्याशी के लिए प्रति उम्मीदवार चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 6 लाख रुपये तय की गई है.

जबकि 9 वार्ड से ज्यादा वार्ड वाली नगरपालिका के तमाम उम्मीदवारों के लिए 2 लाख 25 हजार रुपये निर्धारित किए गए हैं, जबकि एक से नौ वार्डों वाले नगरपालिका के प्रत्येक वार्ड के उम्मीदवार के लिए 1 लाख 50 हजार रुपये निर्धारित किए गए हैं. Election Commission fixed the election expenses

जिला पंचायत के प्रत्येक उम्मीदवार के लिए 4 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं. प्रत्येक तालुका पंचायत उम्मीदवार के लिए अधिकतम व्यय सीमा 2 लाख रुपये निर्धारित की गई है.

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