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अब दाल-आलू-प्याज नहीं रहीं जरूरी चीजें, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पर संसद की मुहर

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संसद ने आज अनाज, तिलहनों, खाद्य तेलों, प्याज एवं आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को मंजूरी दे दी. राज्यसभा ने इससे संबंधित आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक (Essential Commodities (Amendment) Bill) को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया.

हालांकि विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया. विपक्ष ने केद्र सरकार से इसे वापस करने की मांग की.

लोकसभा इसे 15 सितंबर को ही पारित कर चुकी है. यह विधेयक (Essential Commodities (Amendment) Bill) कानून बनने के बाद इससे संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा. इस विधेयक का मकसद निजी निवेशकों की कुछ आशंकाओं को दूर करना है. यह विधेयक कानून बनने के बाद इससे संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा.

निजी निवेशकों के आशंकाओं को करेगा दूर!

इस विधेयक (Essential Commodities (Amendment) Bill) का मकसद निजी निवेशकों की कुछ आशंकाओं को दूर करना है. व्यापारियों को अपने कारोबारी गतिविधियों में अत्यधिक नियामक हस्तक्षेप को लेकर चिंताएं बनी रहती हैं. सरकार पहले ही कह चुकी है कि उत्पादन, उत्पादों को जमा करने, आवागमन, वितरण एवं आपूर्ति की स्वतंत्रता से बड़े स्तर पर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा तथा कृषि क्षेत्र में निजी एवं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित होगा.

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विधेयक (Essential Commodities (Amendment) Bill) पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए उपभोक्ता मामलों तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे ने कहा कि कानून के जरिये स्टॉक की सीमा थोपने से कृषि क्षेत्र में निवेश में अड़चनें आ रही हैं. उन्होंने कहा कि साढ़े छह दशक पुराने इस कानून में स्टॉक रखने की सीमा राष्ट्रीय आपदा तथा सूखे की स्थिति में मूल्यों में भारी वृद्धि जैसे आपात हालात उत्पन्न होने पर ही लागू की जाएगी.

क्‍या है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट?

एसेंशियल कमोडिटी एक्ट (Essential Commodities (Amendment) Bill) के तहत जो भी चीजें आती हैं केंद्र सरकार उनकी बिक्री, दाम, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करती है. उसका अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) तय कर देती है. कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसके बिना जीवन व्यतीत करना मुश्किल होता है. ऐसी चीजों को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में शामिल किया जाता है.

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