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गुजरात में मास्क नहीं लगाने पर अब लगेगा एक हजार रुपये का जुर्माना

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अहमदाबाद: कोरोना का कहर देश सहित पूरे गुजरात में जमकर कोहराम मचा रखा है. ऐसे में कोरोना पर काबू पाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने कुछ नियमों को बनाया है.

माना जा रहा है कि जबतक कोरोना को लेकर कोई वैक्सीन नहीं तैयारी की जा सकती तबतक इन नियमों का पालन करने से कोरोना से बचा जा सकता है.

लेकिन कोरोना को लेकर जारी दिशा-निर्देशों में समय-समय पर बदलाव भी किया जा रहा है.

इसी बदलाव के तहत अब गुजरात में मास्क नहीं पहनने वालों से 1 हजार रुपया जुर्माना वसूलने का फैसला किया है.

मास्क नहीं लगाना अब पड़ेगा भारी 

गुजरात सरकार ने कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क नहीं लगाने पर जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया है. इन नए फैसले को 11 अगस्त यानी मगंलवार से प्रभावी रूप से लागू कर दिया जाएगा.

गुजरात में सबसे पहले मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपया उसके बाद जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 500 रुपया कर दिया.

बावजूद इसके लोग मास्क पहनने के नियम का पालन नहीं करते जिसकी वजह से अब राज्य सरकार ने जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 1 हजार करने का फैसला किया है.

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कल यानी 11 अगस्त से प्रभावी होगा नया नियम

मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माने की राशि में वृद्धि करने की जानकारी देते हुए राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आगामी जन्माष्टमी सहित त्योहारों में घर बाहर ना निकलें.

भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से कोरोना का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए उन्होंने लोगों से घरों में रहकर त्योहार मनाने का आग्रह किया.

गुजरात हाईकोर्ट में की गई थी जनहित याचिका

गौरतलब है कि गुजरात हाईकोर्ट में मास्क मामले को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी. जिसमें कहा गया था कोरोना के प्रसार को रोकना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है.

यह हम सभी का कर्तव्य है. जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि मास्क नहीं पहनने वालों से 200 और 500 रुपया का जुर्माना लेना काफी नहीं है.

इसलिए नियमों का पालन नहीं करने वालों से पहली बार हजार रुपया उसके बाद भी अगर वह नियमों का पालन नहीं करता तो 5 हजार का जर्माना लगाना चाहिए.

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