अहमदाबाद: गुजरात हाईकोर्ट के सख्त नाराजगी के बाद अहमदाबाद नगर निगम का फायर विभाग ने बिना एनओसी वाली इमारतों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है. इतना ही नहीं नगर निगम बीयू परमिशन के बिना चलने वाली इमारतों के खिलाफ भी कार्यवाही शुरू कर दी है. fire department school notice
जिसके तहत अहमदाबाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ने शहर के विभिन्न स्कूलों, अस्पतालों और व्यावसायिक भवनों का निरीक्षण शुरू किया है. फायर एनओसी के बिना चलने वाली इमारतो को फायर सेफ्टी एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया है. fire department school notice
मिल रही जानकारी के अनुसार दमकल विभाग की ओर से सुबह से दोपहर 2 बजे तक 80 नोटिस जारी किए गए हैं. इतना ही नहीं जिन स्कूलों में फायर सुरक्षा की कमी नजर आ रही उन स्कूलों के संचालकों से 15 दिनों के अंदर तमाम मानकों पर खरा उतरने का वक्त दिया जा रहा है. अगर इन 15 दिनों में स्कूल तमाम तैयारियों को पूरा नहीं करती तो ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. fire department school notice
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