चारा घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रांची की सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार देने के बाद आज उनकी सजा का ऐलान कर दिया है. कोर्ट ने चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव को पांच साल की सजा और 60 लाख रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है. इससे पहले 15 फरवरी को कोर्ट ने लालू समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था. जबकि 24 लोगों को दोषमुक्त कर दिया गया है.
सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471 के साथ षड्यंत्र से जुड़ी धारा 120बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2)के तहत दोषी करार दिया था. अब जानकारी सामने आ रही है कि RJD नेता लालू प्रसाद यादव को रांची की CBI अदालत ने पांचवे चारा घोटाला मामले में 5 साल कैद की सज़ा सुनाई और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
बता दें कि झारखंड में चारा घोटाले के कुल पांच मुकदमों में लालू प्रसाद यादव अभियुक्त बनाये गये थे. चार मुकदमों में पहले ही फैसला आ चुका है और इन सभी मामलों में अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी. अब पांचवे मामले में भी कोर्ट ने लालू को दोषी करार दिया है.
रांची की सीबीआई कोर्ट का फैसला आने के बाद लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा था कि 21 फरवरी को सजा पर सुनवाई होगी. हमने दर्खास्त की है उनकी(लालू प्रसाद यादव) तबियत ठीक नहीं है, जेल प्राधिकरण को निर्देश दिया जाए कि उन्हें रिम्स में शिफ्ट किया जाए. कोर्ट ने जिसके बाद लालू को रिम्स अस्पताल में शिफ्ट करने का निर्देश दिया था.
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