प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नए संसद भवन का शिलान्यास करने वाले हैं. पीएम मोदी भूमिपूजन के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं.
लेकिन भूमिपूजन और शिलान्यास के बावजूद भी इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है.
इंडिया गेट के पास सेंट्रल विस्टा कार्यक्रम के तहत बन रहे नए भवन के इस कार्यक्रम में बस प्रतीकात्मक तौर पर शिलान्यास होगा.
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्त रुख एख्तियार किया. शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला न सुना दे, तब तक कोई निर्माण या कुछ भी तोड़फोड़ नही होनी चाहिए.
केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है कि फैसला आने से पहले काम शुरू नहीं किया जाएगा.
जब तक नहीं आ जाता फैसला नहीं होगा निर्माण
अदालत ने सालिसिटर जनरल से पूछा कि आपने प्रेस रिलीज जारी कर निर्माण की तारीख तय की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा आगे इसपर कोई काम नहीं होना चाहिए.
शिलान्यास से हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कोई निर्माण का काम आगे नही होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को अपना पक्ष रखने के लिए 5 मिनट का समय दिया.
20 हजार करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि हमने इस मामले को सूचीबद्ध किया है क्योंकि कुछ डवलपमेंट पब्लिक डोमेन में आया है. ये सही है कि प्रोजेक्ट पर कोई रोक नहीं है.
इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर चीज के साथ आगे बढ़ सकते हैं.
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