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गांधीनगर बालिका रेप और हत्या केस में ऐतिहासिक फैसला, हवसखोर को उम्रकैद की सजा

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गांधीनगर: गांधीनगर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सांतेज बालिका बलात्कार और हत्या के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी विजय ठाकोर को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने विजय ठाकोर को उम्रकैद की सजा सुनाई है. गांधीनगर पुलिस ने महज 8 दिनों में चार्जशीट दाखिल कर दी थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बताया. आरोपी विजय साणंद के पास वंसजडा गांव का रहने वाला है.

आरोपी पर तीन बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने और एक की हत्या करने का आरोप है. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एस. एन. सोलंकी ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. आरोपी के वकील की ओर से अदालत में दलील दी गई कि घटना की तारीख और पुलिस द्वारा दिखाई गई घटना के समय में काफी अंतर है. सिर्फ उसकी बाइक पर विजय लिखा होने की वजह से उसे पकड़ा गया था. रिमांड के दौरान पुलिस द्वारा धमकाए जाने के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. इस मामले में ऐसा कोई गवाह नहीं है जो फोरेंसिक साक्ष्य से सहमत हैं. इसलिए माननीय न्यायालय की विनम्र अपील है कि हमारे मुवक्किल को न्यूनतम सजा दी जाए.

गौरतलब है कि दुष्कर्म और हत्या की घटना बीते पांच नवंबर की है. आरोपी को सात नवंबर को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर 15 नवंबर को चार्जशीट दाखिल कर दिया था. इस केस का फैसला कोर्ट ने आज सुना दिया है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी की मानसिकता हैवानियत भरी है. आरोपी को कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि समाज को एक सख्त संदेश मिले. जज ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया.

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