हितेश चावड़ा, अहमदाबाद: स्वास्थ्य विभाग ने एक पत्र में निजी पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं (लैबों) को बताया है कि वे अब आरटीपीआरसी कोविड-19 टेस्ट करने से पहले उन्हें स्थानीय मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी (सीडीएचओ) या चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी (एमएचओ) की अनुमति की लेनी होगी. 2 मई को इसकी जानकारी राज्य के पांच प्रयोगशालाओं को दी गई जिनमें से चार अहमदाबाद में हैं. ये वे प्रयोगशालाएं हैं जिन्हें राज्य सरकार ने आरटीपीआरसी कोविड-19 टेस्ट करने की अनुमति दी है.
राज्य में जारी कोरोना महामारी से लड़ाई के बीच इस पत्र ने कई सवाल खड़े किए हैं. सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या राज्य में टेस्ट किटों की अपर्याप्त संख्या को छुपाने के के लिए प्रशासन द्वारा स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों से पूर्व अनुमति की आवश्यकता बताई है ? जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है तब से टेस्ट किट की उपलब्धता को लेकर सवाल उठाते रहे गए हैं लेकिन राज्य और केंद्र सरकारों ने हमेशा कहा है कि इसकी कोई कमी नहीं है.
विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि जो निजी प्रयोगशालाएं टेस्ट करते हैं, उनके लिए जारी पूर्व सूचनाओं में कुछ बदलाव किए हैं. पत्र में कहा गया है कि मरीजों से नाक और गले के स्वाब के नमूने लेने वाली प्रयोगशालाओं को उनके नाम, पता और आधार संख्या और अन्य विवरण देने की आवश्यकता है. लेकिन इसके अलावा, उन्हें आरटीपीआरसी कोविड-19 टेस्ट करने से पहले स्थानीय सीडीएचओ या एमएचओ की अनुमति लेनी होगी.
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