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गुजरात के 29 शहरों में 5 मई तक सख्त नाइट कर्फ्यू, आंशिक लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लागू

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गांधीनगर: गुजरात में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कोरोना की चैन तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. Gujarat 29 cities night curfew

गुजरात के 29 शहरों में 5 मई तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. इतना ही नहीं इन जगहों पर अतिरिक्त प्रतिबंधों की भी घोषणा की गई है.

मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में गृह विभाग के साथ एक बैठक हुई. इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई दिशानिर्देशों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.

मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा, मुख्य सचिव अनिल मुकीम, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) पंकज कुमार, पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया, स्वास्थ्य विभाग की प्रधान सचिव डॉ. जयंती रवि सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

गुजरात सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन Gujarat 29 cities night curfew

गौतलब है कि गुजरात सरकार ने सबसे पहले 8 महानगरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया था. लेकिन कोरोना के मामलों पर काबू नहीं मिलने पर 20 शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है.

लेकिन जैसे जैसे ग्रामीण इलाकों में कोरोना का कहर बढ़ने पर 29 शहरों में नाइट कर्फ्यू को लगा दिया है. Gujarat 29 cities night curfew

हिम्मतनगर, पालनपुर, नवसारी, वलसाड, पोरबंदर, बोटाद, विरामगाम, छोटाउदयपुर, वेरावण और सोमनाथ जैसे जिलों में भी नाइट कर्फ्यू को लगाने का फैसला किया गया है.

क्या खुला रहेगा Gujarat 29 cities night curfew

नया दिशानिर्देश 28 अप्रैल से लागू होगा इन प्रतिबंधों के दौरान उपरोक्त 29 शहरों में सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी.

किराने की दुकान, सब्जी, फल, मेडिकल स्टोर, दूध पार्लर, बेकरी और खाद्य दुकानें जारी रहेंगी. इतना ही नहीं सभी उद्योगों, निर्माण इकाइयों, कारखानों और निर्माण गतिविधियों को इन 29 शहरों में भी जारी रखा जाएगा. लेकिन इस दौरान एसओपी का सख्ती से पालन किया जाएगा. Gujarat 29 cities night curfew

क्या रहेंगे बंद

कोरोना पर काबू पाने के लिए गुजरात सरकार नई दिशानिर्देश जारी की जिसके तहत 28 अप्रैल से आंशिक लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे.

इन 29 शहरों में सभी रेस्तरां बंद रहेंगे केवल पार्सल सेवा जारी रहेगी. Gujarat 29 cities night curfew

इतना ही नहीं मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, गुजरी बाज़ार, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, जिम, स्विमिंग पूल, वॉटर पार्क, सार्वजनिक उद्यान, सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर और अन्य मनोरंजन गतिविधियाँ बंद रहेंगी.

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