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गुजरात बार काउंसिल: वेलफेयर फंड में योगदान देने के प्रति वकील उदासीन

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  • वेलफेयर फंड में वार्षिक फीस नहीं भरने वाले वकीलों की संख्या ज्यादा
  • 43,000 सदस्यों में से केवल 19,000 वकीलों ने फीस का किया भुगतान

अहमदाबाद: गुजरात बार काउंसिल के वकील, वकीलों के मृत्यु और बीमारी सहायता के भुगतान के लिए बनाई गई वेलफेयर फंड में योगदान के प्रति उदासीन नजर आ रहे हैं.

गुजरात बार काउंसिल से सभी सदस्यों से वेलफेयर फंड की रिन्यूअल फीस वसूली जाती है. 2019-20 में 43,000 सदस्यों में से केवल 19,000 वकीलों ने वेलफेयर फंड की रिन्यूअल फीस का भुगतान किया है.

फीस भरने के लिए अभी भी 24,000 वकील बचे हैं. कोरोना महामारी की वजह से गुजरात में बड़ी संख्या में वकीलों की मौत हुई है.

गुजरात बार काउंसिल ने सभी वकीलों से रिन्यूअल फीस भुगतान करने की अपील किया है ताकि इस महामारी की वजह से जान गवाने वाले वकीलों के परिजन की मदद की जा सके.

वेलफेयर फंड की ओर से दी जाती है सहायता

गुजरात एडवोकेट वेलफेयर फंड एक्ट के तहत, गुजरात में मरने वाले वकीलों के परिजन को बार काउंसिल ऑफ गुजरात की ओर से मृत्यु सहायता दी जाती है.

वर्तमान में हर वकील के परिजन को साढे तीन लाख रुपया दिया जाता है.

गुजरात बार काउंसिल के कुल पंजीकृत वकील 88,000

गुजरात बार काउंसिल के अध्यक्ष किरीट बरोट, वाइस चेयरमैन शंकरसिंह गोहिल और कार्यकारी अध्यक्ष भरत भगत और अनुशासन समिति के अध्यक्ष अनिल केल्ला ने इस सिलसिले में जानकारी देते हुए कहा कि बार काउंसिल ऑफ गुजरात में 88,000 वकील पंजीकृत हैं. उनमें से केवल 43,000 वकील गुजरात एडवोकेट वेलफेयर फंड के सदस्य बने हैं.

दो महीने के लिए बढ़ाया भुगतान की समय सीमा

इस योजना का लाभ लेने वाले तमाम वकीलों को 3 दिसंबर, 2019 के संकल्प के अनुसार हर साल नवीकरण शुल्क का भुगतान करना होता है. इसका भुगतान 1/9/2020 से 30/9/2020 के बीच किया जाता है.

लेकिन मौजूदा समय में कोरोना महामारी के कारण कोर्ट नहीं खोल रही हैं. इसलिए वकीलों को 30/11/2020 तक रिन्यूअल फीस का भुगतान करने का आदेश दिया गया है.

इस कल्याण कोष में नियमित फीस का भुगतान करने वाले वकीलों का परिवार ही मदद का हकदार होता है.

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