गांधीनगर: गुजरात में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है.
बावजूद इसके कुछ लोग सरकारी नियमों का पालन नहीं कर खुद के साथ ही साथ दूसरे लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं. ऐसे में एक अगस्त से नियमों का उल्लंघन करने वालों को भारी कीमत चुकानी होगी.
अभी तक सिर्फ अहमदाबाद और सूरत में नियम था लागू
अभी तक गुजरात में बिना मास्क घर से बाहर निकलने वालों से 200 रुपया जुर्माना वसूला जाता था. लेकिन अहमदाबाद और सूरत में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से इन जगहों पर कोरोना को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वाले लोगों से 500 रुपये का जुर्माना अभी तक वसूला जाता था.
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सूरत और अहमदाबाद नगर निगम के बाद अब पूरे गुजरात में बिना मास्क के बाहर निकलने वालों पर अब 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. यह नियम 1 अगस्त से राज्य भर में लागू होगा.
इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने 1 अगस्त से सार्वजनिक रूप से थूकने वालों से 500 रुपये का जुर्माना वसूलने की घोषणा की है.
अमूल पार्लर पर मिलेगा सिर्फ 2 रुपये में मास्क
इस बीच राज्य सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि राज्य भर में अमूल पार्लरों से सिर्फ 2 रुपये के मामूली कीमत पर साधारण मास्क लिया जा सकता है. इससे पहले एन -95 मास्क भी अमूल पार्लर पर सस्ते दाम पर मिलते थे.
उल्लेखनीय है कि सरकार की अपील के बावजूद भी लोग मास्क पहनने को लेकर लापरवाही दिखा रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से राज्य में हर दिन 1 हजार से अधिक कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं. इसीलिए अब सरकार ने सरकारी नियमों का पालन नहीं करने वालों से भारी जुर्माना वसूलने का फैसला किया है.
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