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कोरोना से गुजरात हाईकोर्ट के जज का निधन, 7 दिसंबर को राज्य की सभी अदालतें रहेंगी बंद

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अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि गुजरात उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.आर. उधवानी के निधन की वजह से राज्य के सभी न्यायालय और कार्यालय बंद रहेंगे. Gujarat court closed

गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ भी 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक उपलब्ध नहीं हैं.

इसके अलावा न्यायमूर्ति जी.आर. उधवानी के 7 दिसंबर और 8 रोस्टर में लगे केस की सुनवाई जस्टिस वी.एम. पंचोली करेंगे.

कोरोना की चपेट में आने से जी.आर. उधवानी का निधन

गुजरात उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जी.आर. उधवानी का कोरोना के कारण शनिवार सुबह 59 साल की उम्र में अहमदाबाद के साल अस्पताल में मृत्यु हो गई थी.

वह पहले गुजरात उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल भी रह चुके हैं.

पिछले महीने, गुजरात उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीश कोरोना की चपेट में आ गए थे. कुछ दिन पहले गुजरात उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अनंत दवे का भी निधन हो गया था.

न्यायमूर्ति जी.आर. उधवानी को 2004 में गुजरात उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था. वह 2011 से 2012 तक गुजरात उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल भी रह चुके हैं.

1987 में शुरू किया था प्रैक्टिस Gujarat court closed

अहमदाबाद के मूल निवासी, न्यायमूर्ति जी.आर. उधवानी ने 1986 में एलए लॉ कॉलेज से एलएलबी किया. उसके बाद उन्होंने 1987 में प्रैक्टिस शुरू किया था.

वर्ष 1997 में, उन्हें अहमदाबाद सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था.

इससे पहले भी हाईकोर्ट के कई कर्मचारी हो चुके हैं संक्रमित

पिछले महीने, गुजरात उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीश भी कोरोना संक्रमित हो गए थे. इससे पहले भी गुजरात उच्च न्यायालय के कुछ कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी.

जिसकी वजह से उच्च न्यायालय की कार्यवाही दो-तीन दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया था और पूरे परिसर को सेनिटाइज किया गया था. Gujarat court closed

दिवाली की छुट्टी से पहले गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उच्च न्यायालय में फिजिकल सुनवाई पर फैसला 20 दिसंबर को लिया जाएगा. Gujarat court closed

गुजरात उच्च न्यायालय में फिजिकल सुनवाई के लिए प्रारंभिक आधार पर 4 जनवरी तय की गई है. अंतिम निर्णय 20 दिसंबर को उच्च न्यायालय की समिति द्वारा लिया जाएगा.

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