- दिवाली के बाद विभिन्न अदालतें शुरू हो जाएंगी
- वकीलों कोर्ट स्टाप सहित तमाम को पहनना होगा मास्क
अहमदाबाद: गुजरात हाईकोर्ट ने कोरोना दिशानिर्देशों का पालन करते हुए अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट सहित अन्य शहरों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन के अलावा इलाकों में मौजूद अदलातों में 23 नवंबर से फिजिकल सुनवाई शुरू करने का निर्देश दिया है. Gujarat court open news
गुजरात हाईकोर्ट रजिस्ट्री के माध्यम से जारी एक परिपत्र में कहा है कि राज्य के चार महानगर और माइक्रो कंटेनमेंट जोन के बाहर की अदालतों में 23 नवंबर से फिजिकल सुनवाई शुरू करने का निर्देश जारी किया गया है.
इस दौरान फिजिकल सुनवाई सुबह 10.45 से शाम 4 बजे तक की जाएगी. सभी कोर्ट में कोरोना अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य होगा. गुजरात उच्च न्यायालय के पिछले परिपत्र के अनुसार अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट की तहसीलों में मौजूद अदालतों में सुनवाई होगी. Gujarat court open news
तमाम लोगों को पहनना होगा मास्क Gujarat court open news
कोर्ट में वकील या स्टाफ सदस्य को बिना मास्क पहने कोर्ट रूम में उपस्थित होने की अनुमति नहीं होगी. कोर्ट के मैन गेट पर सभी को अनिवार्य रूप से थर्मल स्क्रीनिंग द्वारा शरीर के तापमान की जांच करानी होगी.
कोर्ट रूम, सीटें, डायस आदि, केस विंडो सभी पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा. तमाम ज्युडिशियल अधिकारी, वकील और कर्मचारियों के लिए अनिवार्य आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा.
कोर्ट परिसर में लगे एटीएम को बंद रखा जाएगा.
गुजरात उच्च न्यायालय के परिपत्र ने आगे कहा कि प्रधान न्यायाधीश पीडब्ल्यूडी और सड़क एवं भवन विभाग में बैठे न्यायिक अधिकारी और वकीलों के बीच प्लेक्सी ग्लास लगाने का आदेश दिया है.
उसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए कोर्ट के प्रशासनिक विभाग के अधिकारी के बीच भी प्लेक्सी ग्लास लगाया जाएगा.
आवेदक को बिना आवश्यकता के अदालत परिसर में उपस्थित नहीं होने का आदेश दिया गया है.
गुजराती में ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
https://archivehindi.gujaratexclsive.in/cm-vijay-rupani-news-2/