- नवरात्रि, दशहरा और दिवाली को लेकर गुजरात सरकार ने जारी की गाइडलाइन
- 200 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं इकट्ठा
- नवरात्रि को लेकर गरबा के आयोजन पर लगा प्रतिबंध
अहमदाबाद: गुजरात सरकार ने नवरात्रि, दशहरा और दिवाली को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं. गाइडलाइन की घोषणा करते हुए कहा गया कि, “नवरात्रि के दौरान सार्वजनिक गरबा का आयोजन नहीं किया जाएगा.
त्योहारों को लेकर जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार नवरात्रि के दौरान गरबी / मूर्ति को सार्वजनिक रूप से स्थापित कर पूजा किया जा सकता है.
लेकिन फोटो या मूर्तियों को छुआ नहीं जा सकता है. आयोजन के दौरान प्रसाद वितरण पर भी रोक लगा दिया गया है.
राज्य सरकार ने त्योहारों को लेकर गाइडलाइन जारी करते हुए कहा एक जगह पर 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते. आयोजन स्थल पर 6 फीट की दूरी का मार्किंग बनाना होगा.
इस कार्यक्रम की अवधि केवल एक घंटे की होगी. सभी एसओपी का अनुपालन करना होगा. राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन के अलावा, सामाजिक, शैक्षणित खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियों, धार्मिक समारोहों को कुछ शर्तों के साथ शुरू करने की अनुमति दी हैं.”
त्योहारों को लेकर गुजरात सरकार ने जारी की गाइडलाइन
- नवरात्रि के दौरान राज्य में कोई भी सार्वजनिक गरबा का आयोजन नहीं किया जा सकता है
- गरबी / मूर्ति को खुले स्थान पर स्थापित कर पूजा किया जा सकता है
- फ़ोटो या मूर्तियों को स्पर्श नहीं किया जा सकता
- कार्यक्रम में प्रसाद वितरित भी नहीं किया जा सकता
- स्थानीय प्रशासन की स्वीकृति आवश्यक है
- 200 से ज्यादा लोग एक जगह पर जमा नहीं हो सकते
- छह फीट की दूरी के साथ शारीरिक दूरी आवश्यक
- 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती माताएं और अन्य बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को इस तरह के समारोहों में भाग नहीं लेने की अपील की गई है.
- 100 व्यक्ति शादी-रिसेप्शन समारोह जैसे उत्सव में भाग ले सकेंगे
- अंतिम संस्कार और धार्मिक प्रोग्राम में अधिकतम 100 व्यक्ति हिस्सा ले सकते हैं.
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