गांधीनगर: गुजरात में कोरोना वायरस की दूसरी लहर काबू में आने के बाद सरकार ने सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में 100 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दे दी है. इस बीच शिकायत आ रही है कि सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी समय पर नहीं आते हैं. वित्त विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि सचिवालय के कर्मचारी यदि कार्यालय में 10 मिनट देरी से पहुंचते हैं या जल्दी निकल जाते हैं, तो इसे आधे दिन की छुट्टी माना जाएगा. आकस्मिकता की स्थिति में कर्मचारियों को वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करना होगा. Gujarat Finance Department Circular
तीसरी बार ऐसा करने वाले कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई Gujarat Finance Department Circular
वित्त विभाग की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक सुबह 10.30 बजे से शाम 6.10 बजे तक सरकारी दफ्तर में ड्यूटी पर मौजूद रहना होगा. हालांकि कुछ कर्मचारी 10.40 के बाद कार्यालय में आते हैं. साथ ही शाम छह बजे से ठीक पहले घर जाने के लिए निकल जाते हैं. नए सर्कुलर के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी ऐसा करते हुए तीसरी बार पकड़ा जाता है तो आधे दिन की छुट्टी कर दी जाएगी. इसके अलावा सरकार ने इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं. Gujarat Finance Department Circular
देर से आकर जल्दी निकलने वाले कर्मचारियों की आधे दिन की छुट्टी
अगर कोई कर्मचारी तीसरी बार 10 मिनट देरी से आता है या फिर 10 मिनट पहले निकल जाता है तो उसे आधे दिन की छुट्टी दे दी जाएगी. अगर किसी कर्मचारी की देर से आने या जल्दी जाने की आदत पड़ गई है उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. आपात स्थिति में देर से पहुंचने और समय से पहले जाने की स्थिति में इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारी को देनी होगी. Gujarat Finance Department Circular
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