गांधीनगर: गुजरात सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में निर्धारित यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर लगाए जाने वाले जुर्माने के नियमों में बदलाव किया है.
अगर किसी दूसरे की गाड़ी लेकर कोई अन्य आदमी निकलता है और यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है.
तो नियमों का उल्लंघन करने वाले से सिर्फ जुर्माना वसूला जाएगा. Gujarat Government Motor Vehicles Act
गुजरात सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में किया बदलाव
पहले के नियमों के अनुसार, वाहन चलाने वाला व्यक्ति और वाहन के मालिक दोनों से जुर्माना वसूला जाता था. जिसकी वजह से दोहरे जुर्माने का भुगतान करना पड़ता था.
हालांकि, अब नए नियमों के तहत जिम्मेदार व्यक्ति से ही जुर्माना वसूला जाएगा.
नियमों को सरल बनाने के लिए फैसला Gujarat Government Motor Vehicles Act
अब सरलीकरण के लिए, केंद्र सरकार के मोटर वाहन अधिनियम संख्या 32/2019, 1988 को संशोधित किया गया है. इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्यण लिया गया है.
नए कानून को अमल में लाने के लिए ट्रैफिक नियम के उल्लंघन के लिए मौके पर जुर्माना की सरल दरों को लागू किया है. Gujarat Government Motor Vehicles Act
यह सरलीकरण इसलिए किया गया है ताकि यातायात अपराध के लिए जिम्मेदार ड्राइवर, मालिक या वाहन से कानूनी प्रावधानों के अनुसार कोई भ्रम न हो.
इसलिए अब वाहन चलाने वाले व्यक्ति से जुर्माना वसूला जाएगा. Gujarat Government Motor Vehicles Act
गुजरात सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में निर्धारित यातायात अपराधों के लिए लगाए गए जुर्माने के नियमों में बदलाव किया है. अब यातायात अपराध के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से जुर्माना वसूला जाएगा.
पहले ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ ही साथ ड्राइवर, कंडक्टर, वाहन मालिक के साथ ही साथ वाहन चलाने वाले से दोहरा जुर्माना वसूला जाता था.
लेकिन राज्य सरकार ने इस नियम में बदलाव कर अब वाहन चलाने वालों से सिर्फ जुर्माना वसूला जाएगा. Gujarat Government Motor Vehicles Act
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