गांधीनगर: गुजरात सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन कल सुबह समाप्त हो रही है, गुजरात सरकार आज एक नई कोविड गाइडलाइन की घोषणा करेगी. अब सबकी निगाह इस बात पर है कि क्या सरकार की ओर से और पाबंदियां लगाई जाएंगी या लागू पाबंदियों से छूट दी जाएगी. मौजूदा गाइडलाइंस के मुताबिक 8 महानगरों और 27 शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू हैं. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. पिछली बार गुजरात सरकार ने पुरानी गाइडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया था.
शादी समारोह में खुली जगह में सिर्फ 150 लोगों को ही जाने की इजाजत है. इसके अलावा बंद या इनडोर स्थानों में क्षमता का 50% और अधिकतम 150 लोग ही हिस्सा ले सकते हैं. शादी के लिए डिजिटल गुजरात पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके अलावा अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रमों में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे.
यह नियम राजनीतिक या धार्मिक आयोजनों पर भी लागू होता है. खुली जगह पर केवल 150 लोग हिस्सा ले पाएंगे. मौजूदा गाइडलाइन के अनुसार होटल और रेस्तरां को 24 घंटे होम डिलीवरी सेवा जारी रखने की अनुमति है. आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक होगी जिसमें मौजूदा कोरोना संक्रमण की स्थिति पर समीक्षा की जाएगी. मिल रही जानकारी के अनुसार बैठक के बाद आज शाम को गुजरात सरकार कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर सकती है.
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