- गुजरात सरकार ने पदाधिकारियों और विधायकों के वेतन की कटौती का किया फैसला
अगले विधानसभा में सरकार लाएगी विधयक
अगले एक साल तक जारी रहेगी वेतन में कटौती
अहमदाबाद: वैधानिक मामलों के राज्य मंत्री प्रदीपसिंह जडेजा ने कहा है कि राज्य सरकार ने 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक एक वर्ष की अवधि के लिए विधायकों, मंत्रियों, विपक्ष के नेता और विधानसभा के अध्यक्ष की मौजूदा मूल वेतन में कटौती का फैसला किया था.
इस संबंध में अगले विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा.
अगले एक साल तक जारी रहेगी वेतन में कटौती
मंत्री जडेजा ने कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्य सरकार ने पैसा बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं. कुछ विधायक और पदाधिकारी राज्य सरकार की आर्थिक मदद करने के लिए व्यक्तिगत रूप से तैयार थे.
इस संबंध में एक समान नीति अपनाने के लिए मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी और उपमुख्यमंत्री नितिनभाई पटेल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने अप्रैल, 2020 से एक वर्ष की अवधि के लिए विधायकों और पदाधिकारियों के मूल वेतन में 30% कटौती के लिए अध्यादेश जारी करके संबंधित कानून में संशोधन करने का निर्णय लिया है.
यह भी पढ़ें: गुजरात सरकार ने किसानों के लिए किया बड़ा ऐलान, बर्बाद हुई फसल का होगा सर्वे
सरकार के इस फैसले से 6 करोड़ 27 लाख की होगी बचत
उन्होंने आगे कहा कि चूंकि अध्यादेश के प्रावधानों को विधानसभा के अगले सत्र में बिल के रूप में लाने की आवश्यकता है. इसलिए आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक लाने का निर्णय लिया गया है.
इस बिल को अगले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा और इसे सदन की मंजूरी के बाद कानून का रूप दिया जाएगा.
राज्य सरकार के इस फैसले से पदाधिकारियों और विधायकों के वेतन में कमी होने की वजह 6 करोड़ 27 लाख रुपया की बचत होगी. इस राशि का उपयोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में खर्च किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि इस बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि जिस तरीके से मंत्री,विधायकों और अन्य पदाधिकारियों के वेतन में एक साल के लिए 30 प्रतिशत की कटौती की गई है.
उसी तरह अनुबंध के आधार पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों / अधिकारियों के वेतन को भी एक वर्ष के लिए 30 प्रतिशत तक घटा दिया गया है.
गुजराती में ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
https://archivehindi.gujaratexclsive.in/c-r-patil-ambaji-visit-for-dharshan/