अहमदाबाद: गुजरात सरकार कोरोना महामारी को गंभीरता से नहीं लेने वाले और बिना मास्क पकड़े गए लोगों को कोविड सेंटर में सेवा करने के लिए भेजने वाले हाईकेोर्ट के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. Gujarat government supreme court
सॉलिसिटर जनरल ने आज ही मामले की सुनवाई का अनुरोध किया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में परिपत्र जारी करने का गुजरात सरकार को निर्देश दिया था. Gujarat government supreme court
5 से 15 दिनों तक 5 से 6 घंटों तक देनी होगी सेवा
गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को स्थानीय कोविड केंद्र में 5 से 15 दिनों तक अनिवार्य रूप से 5 से 6 घंटे सेवा देने का निर्देश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी.
गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष जवाब देते हुए, राज्य सरकार ने कहा कि जिन लोगों को बिना मास्क पहनने वाले लोगों को कोविड सेंटर में कैसे भेजा जा सकता है इस मुद्दे पर भी तक कोई फैसला नहीं कर पाई है. Gujarat government supreme court
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कोरोना पर काबू पाने के लिए उठाए जा रहे हैं सख्त कदम Gujarat government supreme court
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने उच्च न्यायालय को बताया कि जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं. ऐसे लोगों को त्वरित कोविड केयर सेंटर या फिर कोविड अस्पताल में कैसे भेजा जाए इसे लेकर राज्य सरकार अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाई है.
याचिका में जो मांग की गई है इसके कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की भी आवश्यकता होगी. जबकि मौजूदा वक्त में अधिकांश कर्मचारी विभिन्न सेवाओं में लगे हुए हैं.
हम कड़े कदम उठा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले सोमवार तक स्थिति में सुधार आ जाएगा. Gujarat government supreme court
गुजरात में कोरोना की स्थिति
गुजरात में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इसी बीच बुधवार को गुजरात में कोरोना के 1512 नए मामले दर्ज किए गए. इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 2,12,769 हो गई है.
वहीं बीते 24 घंटे में कोरोने ने 14 और जिंदगियां छीन लीं. अब तक गुजरात में कोरोना के कारण 4018 लोगों की मौत हो चुकी है. Gujarat government supreme court
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, वर्तमान में राज्य में 14,803 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,93,938 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.
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