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गुजरात हाईकोर्ट की चेतावनी, लोग लापरवाही नहीं छोड़ेंगे तो फिर लग सकता है लॉकडाउन

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अहमदाबाद: गुजरात में कोरोना के दैनिक मामलों में दर्ज होने वाली वृद्धि को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अख्तियार किया है. Gujarat High Court Corona cases increase

हाईकोर्ट ने कहा कि लोग लापरवाही छोड़ दें नहीं तो फिर से तालाबंदी लागू की जा सकती है.

इतना ही नहीं उच्च न्यायालय ने बढ़ते कोरोना के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो इलाज के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार तैयार रहे.

गुजरात हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान Gujarat High Court Corona cases increase

उच्च न्यायालय राज्य में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर स्वत: संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया है. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि कोरोना के प्रति लोगों का लापरवाही चिंताजनक है.

इसलिए राज्य सरकार को एक बार फिर लॉकडाउन लागू करना पड़ सकता है. इस मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी.

अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाओं का ध्यान रखने का आदेश Gujarat High Court Corona cases increase

राज्य की सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में अपर्याप्त सुविधाओं को लेकर होने वाली शिकायत के मामले पर हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि समाज के गरीब लोग इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में आते हैं. Gujarat High Court Corona cases increase

इन परिस्थितियों में, यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि गरीब लोग अपर्याप्त डॉक्टरों, सरकारी अस्पतालों में दवाओं, उपकरणों या अन्य बुनियादी सुविधाओं की अपर्याप्त आपूर्ति से परेशान न हों. कोर्ट ने राज्य के सरकारी अस्पतालों को मौजूदा स्थिति पर प्रतिक्रिया देने का निर्देश दिया है. Gujarat High Court Corona cases increase

राज्य सरकार और जिला प्रशसन क्या कर रहा है Gujarat High Court Corona cases increase

प्रमुख शहरों में कोरोना के लिए परीक्षणों की संख्या बढ़ाना, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, जामनगर और भावनगर में सार्वजनिक स्थानों पर सतर्कता टीमों को स्थापित करने, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को कड़ाई से लागू कराने, शादियों या अन्य सार्वजनिक समारोहों में भाग लेने वाले लोगों की संख्या पर नजर बनाए रखना का उच्च न्यायालय ने राज्य और जिला प्रशासन को निर्देश दिया है.

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