अहमदाबाद: गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. तारीखों के ऐलान के साथ सियासी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं. Gujarat High Court Election Commission
इस बीच स्थानीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर पर आयोजित करने वाली मांग को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में दाखिल पीआईएल पर सुनवाई हुई.
मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति ए जे शास्त्री की पीठ ने राज्य चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है.
मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी.
गुजरात हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी PIL
याचिकाकर्ता इम्तियाज खान पठान ने अपने वकील के.आर. कोस्टी के माध्यम से गुजरात उच्च न्यायालय में दाखिल पीआईएल में आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ता की ओर से दायर आरटीआई के जवाब में राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि राज्य इकाइयों के चुनाव में वीवीपीएटी का उपयोग नहीं किया जाता है. Gujarat High Court Election Commission
ऐसे में वीवीपीएटी मशीन की अनुपस्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव को बैलट पेपर से कराने की घोषणा करे.
बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग Gujarat High Court Election Commission
याचिकाकर्ता ने इस मुद्दे पर 1 जनवरी 2021 को राज्य निर्वाचन आयोग को एक लिखित शिकायत भी की थी.
लेकिन आज तक किसी भी प्रतिक्रिया का जवाब नहीं आने का इस याचिका में दावा किया गया है. Gujarat High Court Election Commission
याचिकाकर्ता ने राज्य चुनाव आयोग से इस मुद्दे पर गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की है.
याचिकाकर्ता ने सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ जनहित याचिका मामले में केंद्रीय चुनाव आयोग के फैसले का भी हवाला दिया है.
कोरोना महामारी की वजह से 3 माह के लिए स्थगित की गई गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है.
गुजरात चुनाव आयोग की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर तारीखों का ऐलान किया गया. Gujarat High Court Election Commission
महानगर पालिका, नगरपालिका व जिला पंचायत चुनाव गुजरात में दो चरणों में आयोजित की जाएगी. पहले चरण में यानी 21 फरवरी दूसरे चरण में 28 फरवरी को मतदान होगा.
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