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फायर सेफ्टी का पालन करो नहीं तो अस्पताल बंद कर दो: गुजरात उच्च न्यायालय

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अहमदाबाद: शहर के नवरंगपुरा इलाके में मौजूद प्राइवेट कोरोना अस्पताल श्रेय में आग लगने की वजह से आठ कोरोना मरीजों की मौत हो गई थी. Gujarat High Court Fire Safety

हादसे के बाद फायर सेफ्टी कार्यान्वयन के मुद्दे पर गुजरात उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी.

मामले की सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अख्तियार करते हुए अहमदाबाद होस्पीटल और नर्सिंग एसोसिएशन को निर्देश देते हुए कहा कि

“फायर सेफ्टी का पालन करो नहीं तो अस्पताल बंद कर दो”. Gujarat High Court Fire Safety

अस्पताल फायर सेफ्टी का मामला Gujarat High Court Fire Safety

गुजरात उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई करते हुए मौखिक अवलोकन करते हुए कहा कि राज्य सरकार और नगर निगम को बिना फायर सेफ्टी वाली इमारत, कारखाने, स्कूलों और अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. गुजरात हाईकोर्ट ने श्रेय अस्पताल को फिर से खोलने के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है.

गुजरात हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

उच्च न्यायालय ने राज्य में 50 हजार से अधिक इमारतों में अग्नि सुरक्षा की कमी पर चिंता व्यक्त की. इससे पहले की सुनवाई के दौरान गुजरात उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद नगर निगम को अहमदाबाद के 151 अस्पतालों को नोटिस भेजने का निर्देश दिया था. Gujarat High Court Fire Safety

कोर्ट ने कहा था कि जो आदेश के बाद भी अस्पताल फायर एनओसी के नियमों का पालन नहीं करते तो ऐसे में अस्पताल मरीज को भी इलाज के लिए एडमिट नहीं कर सकते.

गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने अहमदाबाद नगर निगम को 15 दिसंबर, 2020 को दिए गए निर्देशों के अनुसार उठाए गए कदमों की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था.

अहमदाबाद शहर में कुल 2249 अस्पताल हैं. अहमदाबाद नगर निगम ने पिछले साल दिसंबर में सभी अस्पतालों को फायर एनओसी और नियमों का पालन करने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था. Gujarat High Court Fire Safety

जिसके अनुसार 15 दिनों में नियमों का पालन करने का निर्देश दिया था.

अहमदाबाद श्रेय कोविड अस्पताल में आग लगने के बाद फायर एनओसी का अनुपालन नहीं करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. Gujarat High Court Fire Safety

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