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एक ही तारीख को मतगणना करवाने की मांग वाली याचिका को गुजरात हाईकोर्ट ने किया खारिज

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अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर गुजरात चुनाव आयोग की अधिसूचना के खिलाफ जारी याचिका को खारिज कर दिया है.

याचिका में मांग की गई थी कि नगर निगम और नगरपालिका, जिला पंचायत व तहसील पंचायतों की मतगणना एक ही दिन की जाए. Gujarat High Court petition dismissed

अब महानगरपालिका के चुनाव 21 फरवरी को और 23 फरवरी को मतगणना होगी. वहीं अन्य स्थानीय निकायों के चुनाव 28 फरवरी को होंगे और मतगणना 2 मार्च को होगी.

गुजरात हाईकोर्ट ने किया खारिज

राज्य चुनाव आयोग द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया गया था जिसमें दलील दी गई थी कि यह याचिका टिकने लायक नहीं. कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है.

लेकिन अब याचिकाकर्ता गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है. Gujarat High Court petition dismissed

चुनाव आयोग की अधिसूचना के खिलाफ की गई थी याचिका Gujarat High Court petition dismissed

चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में कहा गया है कि चुनाव आयोग संवैधानिक दर्जा वाली एक स्वायत्त संस्था है. अगर मतगणना अलग- अलग दिन होती है तो इससे किसी के संवैधानिक अधिकारों से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा.

यह भी आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता अपने स्वयं के राजनीतिक पैठ को मजबूत करने के लिए यह याचिका दाखिल की है. Gujarat High Court petition dismissed

अलग-अलग मतगणना को लेकर याचिकाकर्ता की धारणा है कि इससे चुनाव पर असर पड़ेगा. याचिकाकर्ता के इस दलील पर कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.

चुनाव आयोग के परिपत्र को चुनौती  Gujarat High Court petition dismissed

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आधिकारिक रूप से घोषणा की गई थी कि स्थानीय निकाय चुनाव दो चरणों में होंगे. जबकि मतों की गिनती दो अलग-अलग दिनों में होगा.

अहमदाबाद नगर निगम सहित 6 नगर निगमों के चुनाव परिणामों के लिए मतगणना 23 फरवरी को होगी. Gujarat High Court petition dismissed

जबकि 2 मार्च को नगरपालिका, जिला पंचायत और तालुका पंचायत के मतों की गणना करने के चुनाव आयोग के फैसले को गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी. जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दिया.

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