अहमदाबाद: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जिसमें हाई कोर्ट ने अभिनेता के खिलाफ 2017 में दर्ज शिकायत को खारिज कर दिया है.
क्या है पूरा मामला?
साल 2017 में शाहरुख खान बॉलीवुड फिल्म ‘रईस’ के प्रमोशन के लिए ट्रेन से वडोदरा आए थे. जहां वडोदरा रेलवे स्टेशन पर शाहरुख खान रुके भी थे. इस बीच वडोदरा रेलवे स्टेशन पर शाहरुख खान को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, जिसकी वजह से धक्का-मुक्की शुरू हो गई थी. जिसमें एक आदमी की मौत हो गई थी.
जिसके बाद शाहरुख खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. जिसमें शख्स की मौत के लिए शाहरुख खान के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को जिम्मेदार ठहराने की मांग की थी. हालांकि, बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय में आवेदन दाखिल किया था.
मामले में पहले की सुनवाई में, शाहरुख खान के वकील ने तर्क दिया था कि मृतक हृदय रोगी था और परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई थी. इसलिए शाहरुख खान के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता, इतना ही नहीं, अभिनेता मृतक के परिवार से माफी मांगने को भी तैयार है. साथ ही मृतक के परिजनों को मुआवजा देने को भी तैयार है. मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश सुनाया है.
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