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गुजरात निकाय चुनाव: एक ही दिन मतगणना कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज

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Gujarat Local Body Polls: गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों की मतगणना एक ही दिन कराने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने भी ठुकरा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर दो अलग-अलग दिन होने वाली वोटों की गिनती के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया. Gujarat Local Body Polls

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात राज्य चुनाव आयोग को अलग-अलग तारीखों पर नगर निगम चुनाव और नगरपालिका व जिला पंचायत चुनाव की मतगणना की इजाजत दी है. Gujarat Local Body Polls

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बता दें कि गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव दो चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं और वोटों की गिनती भी दो चरणों में होने वाली है लेकिन इसको आपत्ति जताई गई है. दो अलग-अलग दिन मतगणना कराने की मांग को पहले गुजरात हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया था. इसके बाद याचिकाकर्ता ने स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे एक ही दिन घोषित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी. Gujarat Local Body Polls

बता दें कि राज्य चुनाव आयोग ने नगर निगम चुनाव के लिए मतगणना 23 फरवरी को जबकि नगरपालिका और जिला पंचायत चुनाव के लिए मतगणना 2 मार्च को कराए जाने की घोषणा की गई है. गुजरात हाईकोर्ट ने तीन फरवरी को राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग के परिपत्र को चुनौती देने वाले वाली याचिका पर सुनवाई करने के बाद राज्य चुनाव आयोग और गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था. Gujarat Local Body Polls

दो चरणों में होनी है मतगणना

अहमदाबाद नगर निगम सहित 6 नगर निगमों की वोटिंग 21 फरवरी को हो चुकी और इसके चुनाव परिणामों के लिए मतगणना 23 फरवरी को होगी. वहीं नगरपालिका, जिला पंचायत और ताल्लुका पंचायत के चुनाव के लिए 28 फरवरी को मतदान कराया जाएगा और इसके लिए वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी. इसी फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी. याचिकाकर्ता का मानना था कि पहले चरण के मतगणना का असर दूसरे चरण की वोटिंग पर पड़ सकता है. Gujarat Local Body Polls

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