गांधीनगर: मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निर्देश पर राज्य सरकार मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की राशि को एक हजार से घटाकर 500 रुपये करने के लिए हाईकोर्ट में दलील पेश करेगी.
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार आज गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी. जिसमें मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 1,000 रुपये से घटाकर 500 रुपये किया जाएगा. gujarat mask fine amount
गुजरात में मास्क नहीं पहनने वालों से 114 करोड़ जुर्माना वसूला गया
गुजरात मे कोरोना वायरस के कारण सख्त दिशानिर्देश जारी किए गए हैं लेकिन इसके बावजूद लोग नियमों को ताक पर रखते नजर आए हैं. राज्य सरकार ने सर्वाजनिक स्थान पर थूकने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और और मास्क नहीं पहने के कारण भारी संख्या में लोगों से जुर्माना वसूला है. gujarat mask fine amount
दिसंबर 2020 तक राज्य में 23,31,068 व्यक्तियों से मास्क नहीं पहनने के लिए 114 करोड़ 12 लाख 79 हजार 780 रुपये जुर्माने के रूप में एकत्र किए गए. इसमें सर्वाधिक जुर्माना अहमदाबाद से वसूला गया है. अहमदाबाद में 5,04,828 व्यक्तियों से 30,07,32,840 से अधिक जुर्माना वसूला गया है. gujarat mask fine amount
गुजरात हाईकोर्ट में की गई थी जनहित याचिका
गौरतलब है कि गुजरात हाईकोर्ट में मास्क मामले को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी. जिसमें कहा गया था कोरोना के प्रसार को रोकना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है. यह हम सभी का कर्तव्य है. जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि मास्क नहीं पहनने वालों से 200 और 500 रुपया का जुर्माना लेना काफी नहीं है. इसलिए नियमों का पालन नहीं करने वालों से पहली बार हजार रुपया उसके बाद भी अगर वह नियमों का पालन नहीं करता तो 5 हजार का जर्माना लगाना चाहिए. gujarat mask fine amount
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