अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने 1998 में कांधल जाडेजा के खिलाफ पोरबंदर में हथियार उपलब्ध कराने के मामले में सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया है. Gujarat NCP MLA
गुजरात हाईकोर्ट ने एनसीपी विधायक जाडेजा के खिलाफ कोई सबूत नहीं होने की बुनियाद पर सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया.
कांधल जाडेजा द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी.
हथियार उपलब्ध कराने के मामले में दर्ज हुई थी एफआईआर Gujarat NCP MLA
1998 में उद्योगनगर पुलिस स्टेशन के नजदीक एक आरोपी के पास से एक बंदूक बरामद की गई थी. पुलिस जांच में बंदूक के साथ पकड़े गए आरोपी ने स्वीकार किया था कि बंदूक कांधल जाडेजा ने दी थी.
पोरबंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कांधल जडेजा के खिलाफ कार्यवाही की थी. इसी दौरान कांधल जाडेजा ने पोरबंदर सेशन्स कोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दाखिल किया था.
जिसे कोर्ट ने 2011 में खारिज कर दिया था. सेशन्स कोर्ट के इस फैसले को गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी. Gujarat NCP MLA
गौरतलब हो कि एनसीपी विधायक कांधल जडेजा को दूसरे मामलों में भी गुजरात उच्च न्यायालय की ओर से राहत मिल चुकी है. इससे पहले नवंबर में ट्रायल कोर्ट ने भाजपा पार्षद केसू ओडेदरा की हत्या के मामले में बरी कर दिया था.
पोरबंदर के भाजपा पार्षद केसू की 2005 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. Gujarat NCP MLA
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