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अहमदाबाद सहित 4 शहरों में लागू नाइट कर्फ्यू को लेकर गुजरात सरकार ने किया बड़ा ऐलान

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गांधीनगर: देश में कोरोना वायरस महामारी का एक साल पूरा हो गया है. देश के साथ ही साथ गुजरात में भी कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में कमी दर्ज की जा रही है.

राज्य सरकार ने कोरोना महामारी को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. नई गाइडलाइन के मुताबिक, 4 महानगरों में लागू नाइट कर्फ्यू का समय कम कर दिया गया है.

4 महानगरों में 15 फरवरी तक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लाइट कर्फ्यू रहेगा. साथ ही शादी समारोह में 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है. Gujarat night curfew

राज्य सरकार की नई एसओपी को 28 फरवरी तक लागू किया जाएगा.

नाइट कर्फ्यू के समय को किया गया कम

इस सिलसिले में जानकारी देते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव पंकज कुमार ने कहा कि अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत में 15 फरवरी तक रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा.

पंकज कुमार ने कहा कि पिछले चार महीनों में देश भर में कोविड -19 के सक्रिय मामलों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है. Gujarat night curfew

इतना ही नहीं गुजरात में गहन स्वास्थ्य उपायों और लोगों के सहयोग से कोरोना के दैनिक मामलों में कमी दर्ज की जा रही है.

दैनिक मामलों में कमी के साथ ही साथ रिकवरी रेट भी बढ़कर 96.94 हो गई है. कंटेनमेंट जोन के अलावा अन्य इलाकों में फिर से पहले की तरह छूट दी गई है.

लेकिन कुछ गतिविधियों के लिए निर्धारित एसओपी का कड़ाई से पालन किया जाएगा. Gujarat night curfew

कंटेनमेंट जोन के अलावा के इलाकों में सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियों, धार्मिक, राजनीतिक समारोहों और अन्य बधाई / बड़ी सभाओं के लिए एसओपी का कड़ाई से पालन करना होगा. Gujarat night curfew

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