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गुजरात: मछुआरों की गोली मारकर हत्या के मामले में 10 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मियों पर केस दर्ज

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गांधीनगर: गुजरात पुलिस ने तटीय इलाके में फायरिंग की घटना में भारतीय मछुआरे की हत्या के मामले में पाकिस्तान शिपिंग सुरक्षा एजेंसी (पीएमएसए) के 10 कर्मियों के खिलाफ हत्या और हत्या की कोशिश के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी है. गुजरात के अरब सागर में PMSA कर्मियों ने मछली पकड़ने वाली एक नाव पर गोलियां चला दी थी. जिसमें चालक दल के एक सदस्य की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया था.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीएमएसए के 10 जवानों के खिलाफ रविवार रात पोरबंदर जिले के नवी बंदर थाने में धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास) और शस्त्र अधिनियम की धारा 114 के तहत शिकायत दर्ज की गई है. गौरतलब है कि पोरबंदर जिला पुलिस का अधिकार क्षेत्र गुजरात के तट से 12 समुद्री मील से ज्यादा है. शिकायत के अनुसार, 10 अज्ञात पीएमएसए कर्मियों पर शनिवार शाम करीब 4 बजे एक भारतीय नाव जलपरी पर गोलीबारी करने का आरोप है, जिसमें महाराष्ट्र के पालघर जिले के एक मछुआरा 32 वर्षीय श्रीधर रमेश चमरे की मौत हो गई. शिकायत के मुताबिक दो नाव पर पाकिस्तान शिपिंग सुरक्षा एजेंसी 5-5 जवान सवार थे.

पाकिस्तान शिपिंग सुरक्षा एजेंसी के जवानों के द्वारा की गई गोलीबारी में एक अन्य मछुआरा 34 वर्षीय दिलीप सोलंकी घायल हो गया थी. दीव निवासी दिलीप का देवभूमि द्वारका जिले के ओखा के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है. मछली पकड़ने वाली नाव पर चालक दल के सात सदस्य थे. इस बीच दिल्ली में आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि भारत ने पीएमएसए द्वारा गोलीबारी की घटना को गंभीरता से लिया है और इस घटना को पाकिस्तान के साथ राजनयिक स्तर पर उठाया जाएगा.

अधिकारियों ने बताया कि भारतीय नाव जलपरी 25 अक्टूबर को सात मछुआरों के साथ मछली पकड़ने के लिए ओखा से रवाना हुई थी. नाव में महाराष्ट्र के दो मछुआरे, चार गुजरात के और एक दीव का मछुआरा सवारा था.

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