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सरकार लोगों के निराशा की चिंता ना करे, अगले साल मनाया जा सकता है त्योहारों का जश्न: गुजरात हाईकोर्ट

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अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने एडवोकेट जनरल से उत्तरायण त्योहार के दौरान कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उचित कदम उठाने के लिए राज्य सरकार से निर्देश लेने का निर्देश दिया है.

अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को 25 दिसंबर से 2 जनवरी, 2021 के बीच विशेष रूप से उत्तरायण त्योहार पर सतर्क रहना चाहिए ताकि कोरोना का कहर फिर से ना बढ़ सके. Gujrat high court

अगले साल भी लोग त्योहार का मना सकते हैं जश्न  Gujrat high court

गुजरात उच्च न्यायालय ने एडवोकेट जनरल से जोर देते हुए कहा कि सरकार को लोगों के निराशा की चिंता नहीं करनी चाहिए. 1 साल बाद भी लोग त्योहारों का जश्न मना सकते हैं. Gujrat high court

उत्तरायण के दौरान कोरोना के कहर को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की. कोर्ट ने इसी मामले दाखिल एक पीआईएल पर वक्त की कमी की वजह से सुनवाई नहीं कर पाई.

इस याचिका पर 8 जनवरी को इस पर सुनवाई होगी. हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल को इस मुद्दे पर सरकार से निर्देश लेने का आदेश दिया है.

कोर कमेटी की बैठक में नाइट कर्फ्यू को बढ़ाने पर फैसला लिया जाएगा Gujrat high court

राज्य सरकार की ओर से, एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी हाईकोर्ट में कहा कि सरकार ने नाइट कर्फ्यू को 31 दिसंबर तक लागू करने का निर्देश दिया है, हालांकि इसे बढ़ाए जाने की संभावना है.

अगले 24 घंटों में कोर कमेटी की बैठक में नाइट कर्फ्यू को लेकर फैसला लिया जाएगा. Gujrat high court

राज्य सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय में दायर हलफनामे में कहा कि 22 दिसंबर तक मास्क और कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले लोगों के पास से 116 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला है. Gujrat high court

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